हाल ही में लोकसभा ने ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार) संरक्षण बिल, 2019 पारित किया। इस बिल को लोकसभा में केन्द्रीय विधि मंत्री रवि शंकर ने रखा था। इस बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े।
ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) के लिए आरोपी पुरुष को तीन साल कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका दुरूपयोग रोकने के लिए जमानत की व्यवस्था भी है। ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) का मामला तभी संज्ञान लेने योग्य होगा जब पीड़ित अथवा उसके सगे-सम्बन्धियों द्वारा FIR दर्ज करवाई जायेगी। ऐसे मामले में केवल पीड़ित के आग्रह पर ही समझौता किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित अपने अल्पव्यस्क बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है और इसके लिए उसे गुज़ारा भत्ता भी देय होगा।
गौरतलब है कि अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की इस्लामिक प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया था। इस प्रथम के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल तीन बार तलाक शब्द बोलकर तलाक दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को धार्मिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा होने की दलील को भी अस्वीकार किया। इस पर कानून बनाने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा) बिल, 2017 लोक सभा में दिसम्बर, 2017 में पारित किया था। परन्तु विपक्षी दलों से सहमती न बनने यह बिल राज्य सभी में अभी लटका हुआ है।
More Posts: –
- International Olympic Day : 23 June
- Swami Ramdev Autobiography My Life, My Mission
- Madhya Pradesh GK Test | MP GK | GK Test in Hindi
- Saudi Arabia is the first Arab country, full member of FATF
- ‘Imphal Peace Museum’ Established on 75th anniversary of Imphal war
- MP Police | Madhya Pradesh GK Test 1 | Test Series
Hindica4all is Currently Providing: –
- Job News.
- Current Affairs Articles, Quiz in Hindi.
- GS & GK Articles, GK Quiz.
- Daily Free Quizzes.
- Daily Quiz Analysis.
We are working very hard to provide you errorfree content, but If you find any error or anything else. You can notify us by commenting below without any problem. Thanks for being here. Don’t Forget to Subscribe Our Website.