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Triple Talaq bill passed by Parliament

राज्यसभा से 30 जुलाई 2019 को Triple Talaq विधेयक पास कर दिया गया। इस विधेयक को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। लोकसभा से यह बिल 26 जुलाई 2019 को पास हो चुका है। यह विधेयक पिछली लोकसभा में भी पास हुआ था पर राज्यसभा ने इसे लौटा दिया था।

राज्यसभा में बिल को लेकर हुई वोटिंग में 99 सांसदों ने ‘Triple Talaq’ बिल के पक्ष में वोट किया जबकि 84 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। बिल के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या के आधार पर Triple Talaq बिल राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून बन जाएगा।

Triple Talaq देश में विवादास्पद मुद्दा रहा है। भिन्न-भिन्न मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक आस्थाा का सवाल बताया।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, मुसलमान महिलाओं को ‘तीन तलाक’ देने की प्रथा पर रोक लगाने में मदद करेगा। यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और न्या्य के बारे में है। बिल में Triple Talaq का अपराध साबित होने पर आरोपी पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान है।

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