केरल में अब सभी प्रकार के सरकारी संवादों में ’अदर जेंडर’ या ‘थर्ड जेंडर’ के स्थान पर केवल ‘Transgender’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
इससे पहले सरकारी फॉर्मों और दस्तावेज़ो में दिये गए लैंगिक वरीयता क्रम में पुरुष, महिला और अन्य/तीसरे लिंग का जिक्र किया जाता था। सरकार के अनुसार, सभी आधिकारिक संचार/संवाद में Transgender शब्द का उपयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि इसके समतुल्य कोई अन्य शब्द न मिल जाए क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
उल्लेखनीय है कि Transgender शब्द का इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि ‘अन्य’ या ‘थर्ड जेंडर’ का प्रयोग Transgenders को अपमान के समान लगता है।
ध्यान देने योग्य है कि Transgender समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने फरवरी 2018 में Transgender सेल की स्थापना की।
इसका मुख्य लक्ष्य राज्य Transgender न्याय बोर्ड और ज़िला Transgender न्याय समितियों के कामकाज में सहायता प्रदान करना है।
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