कोरोना (Covid-19) संक्रमण काल में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने 8 मई को सभी राज्यों को वैज्ञानिक फार्मूले और जरूरत के आधार पर पर्याप्त आक्सीजन (oxygen) आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स National Task Force गठित किया है।
National Task Force के मुख्य बिंदु:
- यह National Task Force आक्सीजन (oxygen) आपूर्ति के आडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी।
- न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश में कहा कि National Task Force पूरे देश के लिए आक्सीजन (oxygen) की उपलब्धता और वितरण का आकलन कर सिफारिशें देगी।
- पीठ ने आदेश में कहा कि नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक कैबिनेट सचिव होंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव टास्क फोर्स में पदेन सदस्य होंगे।
- आरोप सामने आने के पश्चात कि कुछ राज्य आक्सीजन (oxygen) का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वहीं कुछ राज्यों को जरूरत से ज्यादा आवंटित किया जा रहा है, टास्क फोर्स गठित किया गया।
- दिल्ली सरकार आरोप लगाती रही है कि उसे जरुरत के हिसाब से ऑक्सीजन (oxygen) प्राप्त नहीं हो रहा है वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक मुंबई जैसा विशाल शहर कम ऑक्सीजन (oxygen) में कोविड का बेहतर प्रबंधन कर रहा है वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन (oxygen) का सही प्रबंधन नहीं हो रहा है।
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